
रामपुर, १० अप्रैल ।
अपनी फर्म पर पांच हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाले मजदूर के प्रपत्रों से लकड़ी कारोबारी ने फर्जी फर्म बनाकर टैक्स की चोरी की। 1.92 करोड़ रुपये टैक्स जमा करने का नोटिस जब मजदूर को मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मजदूर की जब कहीं सुनवाई हुई तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने इस मामले में फर्म मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। धोखाधड़ी का शिकार बने मजदूर शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला खुर्मे वाली ज्यारत के रहने वाले मुजाहिद हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता शाहाब शाकिर खां के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। पत्र में कहा है कि वह गंज थाना क्षेत्र के मुहल्ला पंखेवालान निवासी सैयद फैजुल कादिर उर्फ फैज मियां की एसएफ ट्रेडर्स फर्म में मजदूरी करते थे। फर्म का कार्यालय मुहल्ला पक्का पुल पर है। उनका आरोप है कि फर्म मालिक ने नौकरी पर रखने से पहले उनका आधार कार्ड, पेन कार्ड व दो फोटो लिए थे। इन प्रपत्रों के आधार पर फर्म मालिक ने धोखाधड़ी से उनके नाम से फर्म पंजीकृत करा ली और टैक्स की चोरी करने लगा। उन्हें इसका पता तब लगा, जब उनके पास आयकर विभाग का 1.92 करोड़ टैक्स जमा करने का नोटिस आया। उन्होंने फर्म मालिक को दिखाया तो उसने यह कहकर टाल दिया कि गलती से तुम्हारा नाम आ गया होगा। मैं इसे आयकर कार्यालय जाकर ठीक करा दूंगा। उन्होंने फर्म मालिक का भरोसा कर लिया। कुछ समय बाद उनके पास आयकर विभाग से दूसरा नोटिस आया। तब उन्होंने दोबारा फर्म मालिक से शिकायत की। तब उसने गाली गलौच की और धमकी देकर भगा दिया। वह घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने थाने गए, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी नहीं लिखी। मजबूर होकर उन्हें अदालत जाना पड़ा। उनके अधिवक्ता शाहाब शाकिर ने बताया कि न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद फर्म मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश गंज कोतवाली पुलिस को दिए हैं।