नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के खजाने से विज्ञापन जारी किए और दुष्प्रचार करने की कोशिश की। इसे राजनीतिक दल के फायदे के लिए सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल माना गया है। एलजी ने ऐसे सभी मामलों में विज्ञापन एजेंसियों को जारी की गई राशि आम आदमी पार्टी से वसूलने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को निर्देश दिया है कि वे दूसरे राज्यों में जारी विज्ञापनों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को जारी की गई राशि आम आदमी पार्टी से वसूलें। एलजी ने सभी विभागों को एक एडवाइजरी जारी करने का भी निर्देश दिया है ताकि सभी निर्धारित वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि बड़े भुगतान की प्रक्रिया जारी करने से पहले पूरी सावधानी बरतना जरूरी है ताकि किसी तरह की अनियमितता या सरकारी खजाने को नुकसान न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

दरअसल, मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे किसी भी सरकारी अधिकारी या राजनीतिक दल का प्रचार करने वाले विज्ञापनों में जनता के पैसे का इस्तेमाल बंद करें। इसके बाद अप्रैल 2016 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था, ताकि विज्ञापनों की विषय-वस्तु पर नियंत्रण रखा जा सके और सरकार के राजस्व घाटे को रोका जा सके।