शहडोल। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के यह कहने पर कि कुंभ न आने को देशद्रोह माना जाएगा, पर उन्हें मध्य प्रदेश के शहडोल प्रथम श्रेणी न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल सीता शरण यादव ने शास्त्री को 20 मई को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। जारी नोटिस के अनुसार महाकुंभ 2025 के संदर्भ में शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से प्रयागराज में कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।

पूर्व शासकीय अधिवक्ता ने दायर किया था वाद

इस बयान को लेकर शहडोल जिला न्यायालय के पूर्व शासकीय अधिवक्ता संदीप तिवारी ने परिवाद दायर किया है। उनका कहना है कि यह वक्तव्य न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध भी है।