
बस्ती। 22 साल पहले सदर तहसील में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान किए बवाल में तीन साल की सजा काट रहे दो पूर्व विधायक, दो पूर्व प्रमुख समेत छह को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। देर शाम लखनऊ के बलरामपुर जिला अस्पताल से पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह बोकू को बस्ती जिला जेल की डिप्टी जेलर रोशन आरा ने अदालत के आदेश पर रिहा का दिया। बाकी लोगों की जमानत के बाद रिहाई की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। बेल मिलने के बाद अभी रिहाई का आदेश जिला कारागार को प्राप्त नहीं हुआ है। मालूम हो कि विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने 22 वर्ष पहले एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान व्यवधान डालने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व प्रमुख त्र्यंबक पाठक, महेश सिंह, इरफान व अशोक सिंह को पूर्व में दी गई सजा को 29 अप्रैल को अपने फैसले में बहाल रखा था।