
जांजगीर-चाम्पा जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों और सदस्यों को लूटपाट और उगाही के आरोप में 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब आरोपियों ने एक कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर मारपीट और लूटपाट की थी।
आरोपी और सजा
- भूपेंद्र रात्रे, उम्र 31 साल, बोकरामुडा बलौदा
- लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा, उम्र 29 साल, भनपुरी रायपुर
- तरुण कुमार, उम्र 23 साल, भनपुरी रायपुर
- कृपाण बघेल, उम्र 26 साल, दीनदयाल कालोनी रायपुर
- भोल कश्यप, उम्र 29 साल, मलदा थाना हसौद जिला शक्ति
- रामपल कश्यप, उम्र 24 साल, ग्राम जमडी थाना हसौद जिला शक्ति
- इन आरोपियों को भा.द.सं. की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है, जिसमें 7 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड शामिल है।
न्यायालय का फैसला
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) महोदय, न्यायालय जांजगीर ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा की गई थी।