जांजगीर चांपा । नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 हजार रुपए के। अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थिया ने चौकी नैला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कक्षा 5वीं तक पढ़ी है। रोजी मजदूरी का काम करती है। 13 दिसंबर 2023 को प्रार्थिया व उसके पति रोजी मजदूरी करने दोपहर 2 बजे ग्राम सरखों चले गए थे। वे लोग रोजी मजदूरी का काम कर शाम 6 बजे घर वापस आए तो उसकी बड़ी बेटी पीडि़ता ने उसे रोते हुए बताई की धरम मामा करीब शाम 5.30 बजे अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसके घर छोडऩे आए थे। उसे व उसकी बहन को अपने घर चाकलेट दूंगा कहकर ले गए और अपने घर की दीवार में उसे बैठाकर गंदी हरकत करने लगे। कुछ देर बात उसके मां-पापा आए तो पीडि़ता ने घटना की जानकारी दी। पीडि़ता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने तर्क दिया कि जिस प्रकार से आरोपी द्वारा नाबालिग से गंदी हरकत करते हुए छेड़छाड़ किया गया है, वह निश्चित ही घोर दंडनीय अपराध है। आरोपी को कठोर दंड दिया जाए। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने नैला चौकी के गांव सरखो निवासी धरमलाल पिता दुखहरण सूर्यवंशी (43) को धारा 8 पाक्सो एक्ट के तहत 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष -लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।