जांजगीर चांपा। जिले में 2 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के सौतेले पिता ने इस घटना को अंजाम दिया। पीडि़ता की मां ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसके मुताबिक, शाम के समय जब बच्ची नहीं मिली, तो उन्हें पता चला कि वह प्राइमरी स्कूल के सामने ठेले के पास पड़ी हुई है। बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि आरोपी आशिक देवार ने अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया।घटना 19 अक्टूबर 2024 की है। 8 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया है। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सभी गवाहों के बाद आरोपी दोषी करार
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की। साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
जीवनकाल के लिए कारावास
जिसपर क्चहृस् की धारा 65(च) के लिए आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास,जिसमें आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेस है और 500- 500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वही अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक व्यक्तिक्रम के लिए 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने जाने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने मामले की पुष्टि की है।