जांजगीर-चांपा। बिना पुलिस को सूचित किए बाहरी लोगों को किराए पर मकान देना मकान मालिक को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में सिटी कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बिरगहनी का है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बिरगहनी में विगत 1 वर्षों से 04 व्यक्ति किराये के मकान में निवासरत है जो क्षेत्र में घुम घुम कर
बर्तन खिलौना बिक्री कर रहे थे। जहां शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली उम्र 56 वर्ष निवासी मलदा थाना भगवानपुर, एस. के. महबुब आलम पिता एस. के. मोकसद उम्र 53 वर्ष निवासी नानकसरपुर थाना भगवानपु एस के तफरोज पिता एस. के. जाफर बली उम्र 39 वर्ष निवासी कुरलबर थाना भगवानपुर एवं एस.के. साहब पिता एस. के. भकवा निवासी कोटबर्ग थाना चंडीपुर सभी जिला पुर्व मेदिनीपुर (प.ब.) उपस्थित मिले जो सभी पश्चिम बंगाल निवासी थे। जिनसे मकान मालिक तथा स्वंय उनके द्वारा किसी प्रकार का किराये के मकान में रहने का किरायानामा तैयार किया गया है। इसके संबंध में थाना में सूचना दिया गया है कि जानकारी लेने पर मकान मालिक के द्वारा जानकारी देना बताये। इस दौरान गुरूवार 19 जून को ग्राम बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास उम्र 32 वर्ष को विगत 1 वर्ष से पश्चिम बंगाल के 4 व्यक्तियों को अपने निवास में किराये से मकान
दिये जाने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर क आवश्यक दस्तावेज पेश किया। शारदा प्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने निवास में दीगर राज्य के निवासी को क अपने घर में किराये से देने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट व समझौता नामा नही किया है। ज जिस पर मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से वैधानिक कार्यवाही कर अपराध पंजीबध्द किया गया है।