मुंबई। महारष्ट्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-5 तक हिन्दी भाषा पर नया नियम लागू होने वाला है। तीसरी भाषा के रूप में अब हिन्दी पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, हालांकि इसके लिए स्कूलों के सामने एक शर्त रखी गई है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नया आदेश जारी किया है। हालांकि मराठी भाषा का पक्ष लेने वाले कई लोगों ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मराठी भाषा के वकालत करने वाले लोगों का आरोप है कि स्कूलों में हिन्दी भाषा पढ़ाने का फैसला वापस लेने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बैकडोर की मदद से फिर इसे लागू कर दिया है।