
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला:
रायपुर :छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अहम आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब प्रदेश में निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी, हाफिज और ईमाम 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। बोर्ड ने सभी मूतवल्लियों को आदेश भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि निकाह पढ़ाने की सेवा के लिए 11 रुपये से 1100 रुपये तक की फीस ली जा सकती है। इस आदेश के बाद, अब ईमामों और मौलवियों को निकाह पढ़ाने के लिए निर्धारित फीस के अनुसार ही पैसे लेने होंगे। बोर्ड का यह फैसला निकाह पढ़ाने की सेवा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।