
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल के कर्मचारियों के नेत्र उपचार और शल्य चिकित्सा के लिए कैशलेस सुविधा बंद कर दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सक संघ ने पत्र जारी कर मुख्य अभियंता पर गंभीर आरोप लगाये हैं।
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही कैशलेस चिकित्सा सुविधा 1 जून 2025 से बंद कर दी गई है। यह फैसला नेत्र चिकित्सा और सर्जरी के लिए लागू था।
क्या है वजह?
छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सक संघ ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि CSPTCL और राज्यभर के नेत्र चिकित्सालयों के बीच कैशलेस सेवा के लिए अनुबंध था। लेकिन कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व चर्चा के एकतरफा नियम और शर्तें लागू करने से अनुबंध की मूल भावना का उल्लंघन हुआ। संघ ने एडिशनल चीफ इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके निर्देश कानूनी रूप से संदिग्ध और मानहानिकारक हैं।
अब क्या होगा?
CSPTCL कर्मचारियों का इलाज पूरी तरह बंद नहीं होगा। हॉस्पिटल की निर्धारित दरों पर इलाज जारी रहेगा, और कर्मचारी अपने नियमानुसार रिम्बर्समेंट के लिए दावा कर सकेंगे। संघ ने कहा है कि यदि भविष्य में अनुबंध की शर्तें व्यावहारिक और सम्मानजनक होती हैं, तो वे इस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु:
- कैशलेस चिकित्सा सुविधा बंद: 1 जून 2025 से CSPTCL कर्मचारियों के लिए नेत्र चिकित्सा और सर्जरी की कैशलेस सुविधा बंद कर दी गई है।
- एडिशनल चीफ इंजीनियर पर आरोप: संघ ने एडिशनल चीफ इंजीनियर पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने और मानहानिकारक निर्देश जारी करने का आरोप लगाया है।
- इलाज जारी रहेगा: हॉस्पिटल की निर्धारित दरों पर इलाज जारी रहेगा, और कर्मचारी रिम्बर्समेंट के लिए दावा कर सकेंगे।