कोरबा। नवीन उपभोक्ता कानून के प्रभावशील होने के बाद एक खास निर्णय सामने आया जिसमें बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पचासी लख रुपए देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया गया है । उपभोक्ता आयोग का अब तक का यह बड़ा मामला रहा ।
व्यवसाई स्व. विमल कोहली का 05 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। स्टार अलायड एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर स्व?. विमल कोहली ने एचडीएफसी बैंक से 50 लाख और आदित्य बिरला कंपनी से 35 लाख, दोनों से कुल 85 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन की सुरक्षा के लिए कोहली ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था। लोन लेने के कुछ ही दिनों बाद कोहली का दुखद निधन हो गया। स्व कोहली के भाई विवेक कोहली ने इंश्योरेंस कंपनियो को सूचना देकर उन्हें बकाया लोन की किस्तों का भूगतान करने का निवेदन किया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा का लाभ नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाकर ऋणदाता बैंक लोन की किस्तों का भूगतान करने दबाव डालने लगी। एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला ने स्व. कोहली के कंपनी को डिफाल्टर घोषित करने की धमकी देकर लोन की किस्त वसुली शुरू कर दी। जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा के समक्ष अब तक का यह सबसे बड़ा मामला है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सेवा में कमी के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाने का फैसला सुनाया गया है। आयोग ने कहा कि इस मामले में सेवा में कमी बीमा कंपनी की ओर से पाई गई है। इसलिए उसे पीडि़त पक्ष को क्लेम का भुगतान करना होगा।
दलील रखी नूतन सिंह ने
पीडि़त पक्ष की ओर से अधिवक्ता नूतनसिंह ठाकुर ने दोनों इंश्योरेंस कंपनियों और बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में मामला पेश किया। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद इन्श्योरेन्स कंपनियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कुल 85 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज से देने का आदेश पारित किया है।